ITR फाइलिंग 2025: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का 'पूरा गेमप्लान' - आसान भाषा में समझें हर स्टेप!

ITR फाइलिंग 2025: इनकम टैक्स रिटर्न भरने का 'पूरा गेमप्लान' - आसान भाषा में समझें हर स्टेप!



वित्त वर्ष 2025 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइलिंग का समय आ चुका है! भले ही अभी ऑनलाइन प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है, लेकिन ऑफलाइन फाइलिंग सुविधा उपलब्ध है। अंतिम समय की हड़बड़ी और गलतियों से बचने के लिए अभी से तैयारी करना समझदारी है। याद रखें, बिना लेट फीस के ITR फाइल करने की डेडलाइन 15 सितंबर, 2025 है। आइए, आपकी ITR फाइलिंग यात्रा को आसान बनाने के लिए एक-एक स्टेप को समझते हैं।


क्या आपको ITR फाइल करना है? (नए और पुराने टैक्स रिजीम के अनुसार)

सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि क्या आप ITR फाइल करने के लिए पात्र हैं या नहीं।


नए टैक्स रिजीम के तहत: यदि आपकी आय ₹3 लाख से अधिक है, तो ITR फाइल करना अनिवार्य है, भले ही आप पर कोई टैक्स देनदारी न बनती हो।

पुराने टैक्स रिजीम के तहत:

60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए ₹2.5 लाख तक की आय पर छूट।

60-80 वर्ष के सीनियर सिटीजंस के लिए ₹3 लाख तक की आय पर छूट।

80 वर्ष से अधिक आयु के सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए ₹5 लाख तक की आय पर छूट।

इन स्थितियों में भी ITR फाइल करना अनिवार्य है, भले ही आपकी आय छूट सीमा से कम हो:


यदि आपने ₹1 लाख से अधिक का बिजली बिल भरा हो।

यदि आपने विदेशी यात्रा पर ₹2 लाख से अधिक खर्च किए हों।

यदि आपके चालू खाते (Current Account) में ₹1 करोड़ से अधिक जमा हुए हों।

ITR फाइलिंग 2025: आपका स्टेप-बाय-स्टेप गाइड

चाहे आप ऑफलाइन तरीका चुनें या ऑनलाइन, प्रक्रिया को समझना बेहद जरूरी है।


ऑफलाइन ITR फाइलिंग का तरीका (एक्सपर्ट्स के लिए)

यूटिलिटी डाउनलोड करें: इनकम टैक्स की आधिकारिक साइट incometax.gov.in पर जाएं। 'डाउनलोड्स' सेक्शन में जाकर 'इनकम टैक्स रिटर्न' पर क्लिक करें। यहां 'एसेसमेंट वर्ष' में '2025-26' चुनें और अपने ITR फॉर्म (जैसे ITR-1) के लिए एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करें।

फाइल खोलें और डिटेल्स भरें: डाउनलोड की गई जिप फाइल को एक्सट्रेक्ट करें और एक्सेल फाइल खोलें। 'मैक्रो' को इनेबल करना न भूलें। अब अपनी सभी व्यक्तिगत जानकारियां, आय, डिडक्शंस, और चुकाए गए टैक्स की डिटेल्स सावधानी से भरें। इसके लिए फॉर्म 16, फॉर्म 26AS, और AIS जैसे डॉक्यूमेंट्स का सहारा लें।

वैलिडेट करें: फॉर्म में सभी डिटेल्स भरने के बाद, 'वैलिडेट' बटन पर क्लिक करके किसी भी गलती या विसंगति की जांच करें। यदि कोई इश्यू हाइलाइट होता है, तो उसे ठीक करें।

JSON फाइल बनाएं: सफलतापूर्वक वैलिडेट होने के बाद, 'जेनेरेट JSON' पर क्लिक करें और फाइल को अपने कंप्यूटर में सेव कर लें।

ऑनलाइन अपलोड करें: अब इनकम टैक्स की आधिकारिक साइट पर लॉग इन करें। 'ई-फाइल' टैब में जाकर 'इनकम टैक्स रिटर्न' और फिर 'फाइल आईटीआर' पर क्लिक करें। 'एसेसमेंट वर्ष', 'फाइलिंग मोड', 'ऑडिटिंग/पॉलिटिकल पार्टी' को 'No' सेलेक्ट करें। ITR टाइप में ITR-1 (या जो भी आपका संबंधित फॉर्म हो) चुनें और 'कंटिन्यू' पर क्लिक करें। अब अपनी सेव की गई JSON फाइल अपलोड करें।

वेरिफिकेशन और सबमिशन: ITR को आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (DSC), या बैंक अकाउंट ईवीसी (Electronic Verification Code) के जरिए वेरिफाई करें। वेरिफिकेशन के बाद, अपने रिटर्न को सबमिट करें।

ऑनलाइन ITR फाइलिंग का तरीका (सबसे पॉपुलर और आसान)

लॉग इन करें या रजिस्टर करें: इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएं। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो लॉग इन करें (आपका पैन आपका यूजर आईडी होगा)। नए यूजर्स पैन, आधार और कॉन्टैक्ट डिटेल्स के जरिए रजिस्टर कर सकते हैं।

सही ITR फॉर्म चुनें: अपनी आय के स्रोत के हिसाब से सही ITR फॉर्म चुनें (उदाहरण के लिए, वेतनभोगी व्यक्तियों के लिए ITR-1)। 'ई-फाइल' टैब में से 'इनकम टैक्स रिटर्न' का उपयोग करें।

डेटा वेरीफाई करें: फॉर्म 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) में पहले से भरे हुए डेटा को ध्यान से देखें। अपनी आय, डिडक्शंस और टैक्स क्रेडिट से जुड़ी डिटेल्स को वेरीफाई करें और जहां आवश्यक हो, सुधार करें।

डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें (यदि आवश्यक हो): आमतौर पर, फॉर्म 16 जैसे डॉक्यूमेंट्स को सीधे अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि डेटा प्री-फिल होता है। हालांकि, आपको यह सुनिश्चित करने के लिए उन्हें तैयार रखना चाहिए कि सभी डिटेल्स सही हों।

सबमिट और वेरीफाई करें: सभी जानकारी भरने के बाद, रिटर्न को सबमिट करें। फिर इसे आधार ओटीपी, नेट बैंकिंग, डीएससी, या बैंक अकाउंट ईवीसी के जरिए वेरीफाई करें। यह स्टेप पूरा करना अनिवार्य है, नहीं तो आपका रिटर्न वैध नहीं माना जाएगा।

ITR फाइलिंग के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स:

फॉर्म 16 (वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए)

फॉर्म 26AS (टैक्स क्रेडिट स्टेटमेंट)

एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS)

बैंक अकाउंट डिटेल्स

सेक्शन 80C, 80D आदि के तहत छूट के लिए निवेश का प्रमाण (जैसे LIC प्रीमियम रसीद, PPF स्टेटमेंट, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम रसीद)।

मकान के किराए की रसीद (यदि आप HRA क्लेम कर रहे हैं)।

होम लोन स्टेटमेंट (यदि लागू हो)।

महत्वपूर्ण तारीखें और जुर्माने:

ड्यू डेट: 15 सितंबर, 2025 (बिना लेट फीस फाइल करने की अंतिम तिथि)।

लेट फाइलिंग फीस (सेक्शन 234F):

यदि आपकी कुल आय ₹5 लाख से कम है: ₹1,000

यदि आपकी कुल आय ₹5 लाख से अधिक है: ₹5,000

अंतिम समय की भीड़ और संभावित जुर्माने से बचने के लिए, अपने ITR को जल्द से जल्द फाइल करने की सलाह दी जाती है। हैप्पी फाइलिंग!

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