दिवंगत का पैन कार्ड निष्क्रिय कैसे कराएं? संपूर्ण विधि यहां जानें।
दिवंगत का पैन कार्ड निष्क्रिय कैसे कराएं? संपूर्ण विधि यहां जानें।
पैन कार्ड भारत में एक महत्वपूर्ण पहचान दस्तावेज है, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इसे निष्क्रिय करना आवश्यक हो जाता है। यदि किसी व्यक्ति का निधन हो जाता है, तो उनके पैन कार्ड को रद्द कराना इसलिए जरूरी है ताकि भविष्य में कोई धोखाधड़ी या दुरुपयोग न हो सके। आयकर विभाग ने इसके लिए एक सुगम प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसे मृतक के कानूनी वारिस द्वारा पूरा किया जा सकता है।
कब जरूरी है पैन कार्ड कैंसल करना?
पैन कार्ड को निष्क्रिय करने की आवश्यकता दो मुख्य स्थितियों में उत्पन्न होती है: पहला, यदि किसी व्यक्ति को गलती से दो पैन कार्ड जारी हो गए हों, और दूसरा, जब पैन कार्ड धारक की मृत्यु हो जाए। मृत्यु की स्थिति में पैन कार्ड को रद्द करना इसलिए महत्वपूर्ण है ताकि भविष्य में कोई कर या वित्तीय धोखाधड़ी न हो सके।
कौन कर सकता है मृतक के पैन कार्ड को कैंसल?
मृतक के कानूनी उत्तराधिकारी या कोई भी नजदीकी रिश्तेदार उनके पैन कार्ड को निष्क्रिय कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं। हालांकि, इससे पहले यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यदि मृतक आयकर दाता थे, तो उनकी ओर से अंतिम आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल किया गया हो और यदि कोई बकाया कर हो तो उसका भुगतान कर दिया गया हो।
मृतक व्यक्ति की ओर से ITR कैसे फाइल करें?
मृतक व्यक्ति की मृत्यु की तारीख तक का आयकर रिटर्न संबंधित वित्तीय वर्ष की 1 अप्रैल से दाखिल किया जाता है। इसके लिए निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होती है:
मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate)
कानूनी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र (Legal Heir Certificate)
मृतक का पैन कार्ड (PAN Card of the deceased)
रिटर्न दाखिल करने वाले का पैन कार्ड (PAN Card of the person filing the return)
नोटरीकृत हलफनामा (Notarized Affidavit)
यह रिटर्न ऑनलाइन आयकर विभाग की वेबसाइट पर या सीधे आयकर कार्यालय जाकर दाखिल किया जा सकता है।
पैन कार्ड कैंसलेशन का आवेदन कैसे करें?
एक बार जब रिटर्न दाखिल हो जाता है और कर का भुगतान कर दिया जाता है, तो संबंधित आकलन अधिकारी (Assessing Officer - AO) को एक लिखित आवेदन दिया जा सकता है। इस आवेदन में मृतक का नाम, पैन नंबर, जन्मतिथि और मृत्यु की तिथि स्पष्ट रूप से उल्लेखित होनी चाहिए। आवेदन स्वीकार होने पर आपको एक रसीद प्रदान की जाएगी। आयकर विभाग इस आवेदन की जांच करने के बाद पैन कार्ड को निष्क्रिय कर देगा।
कहां जमा करें आवेदन?
आप किस आकलन अधिकारी (AO) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, यह जानने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं:
https://incometaxindia.gov.in/Pages/jurisdiction.aspx
अपनी राज्य और क्षेत्र की जानकारी दर्ज करके, आप अपने संबंधित AO की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और वहां अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
किसी प्रियजन की मृत्यु के बाद, उनसे जुड़े कर और पहचान दस्तावेजों को सही तरीके से समाप्त करना एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है। पैन कार्ड को निष्क्रिय करने की यह प्रक्रिया कानूनी रूप से आवश्यक है और आपको भविष्य में संभावित वित्तीय धोखाधड़ी से भी बचाती है।
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